इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कप्तान (सेवानिवृत्त) सफदर अवान ने सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एवेनफील्ड मामले में फैसले के खिलाफ अपील दायर की ।
जियो समाचार के अनुसार, अपील में एवेनफील्ड के फैसले में कानूनी त्रुटियों पर प्रकाश डाला।
अपील अदालत से जवाबदेही अदालत के फैसले को शून्य और शून्य घोषित करने और जमानत पर तीन अभियुक्तों को रिहा करने का अनुरोध करती है।
कानूनी पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए शनिवार को रावलपिंडी में शरीफ के वकील आदियाला जेल में थे।
चूंकि शनिवार को अदालत पहुंचने का कोई समय तय नहीं किया गया था, इसलिए इस्लामाबाद उत्तरदायित्व न्यायालय द्वारा 6 जुलाई को दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अंतिम दिन अदालत में अपील दायर की गई थी।
शरीफ को 25 साल की जेल सजा सुनाई गई थी, जबकि 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनावों से पहले उनकी बेटी को सात साल की कारावास मिली थी। शरीफ पर लंदन में लक्जरी अपार्टमेंट खरीदने के लिए आय के स्रोत का खुलासा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया है।
नवाज के दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर को बिना किसी जुर्माने के एक साल की सजा दी गई थी।