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अयोध्या विवाद पर आज से फिर शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज से फिर सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले 17 मई को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण और एसए नजीर की पीठ ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं 17 मई को मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील पेश की गई थी कि 1994 के इस्माइल फारूकी के मामले को ब़डी संविधानिक पीठ को भेजा जाए। इस्माइल फारूकी के मामले में कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।

अयोध्या मामले में मूल याचिका दायर करने वालों में शामिल एम. सिद्दीकी का निधन हो चुका है। उनके कानूनी उत्तराधिकारी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी ने एम. इस्माइल फारूकी के मामले में 1994 में आए फैसले के कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी। ऐसे में इस फैसले के एक बार फिर से परीक्षण की जरूरत है। इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष की दलील थी कि वह मुद्दा जमीन अधिग्रहण के संबंध में था। मौजूदा मामला टाइटल विवाद है।

आपको बता दे कि चार दीवानी वादों पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर शीर्ष अदालत की विशेष पीठ विचार कर रही है।
साल 2010 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने दो एक के बहुमत से अयोध्या की विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था।

 

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