कन्नूर। थालासरी अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने 2008 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यकर्ता की हत्या के जुर्म में 11 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ता महेश की हत्या का दोषी बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना 6 मार्च 2008 को हुई थी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हत्या के पीछे का मकसद यह था कि महेश सीपीएम छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया था।
एक ऑटो रिक्शा चालक महेश यात्रियों के लिए इंतजार कर रहा था जब सीपीएम कार्यकर्ताओं ने उसपर हमला किया था।
घटना के बाद, सीपीएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष कई बार संघर्ष हुआ।