दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है। एक लाख के मुचलके पर शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी गई। तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुए थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर की जमानत पर कहा कि, शशि थरूर के जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह तिहाड़ जेल में नहीं हैं, वह सोनिया और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं वो दोनों भी बेल पर ही बाहर है।
There is nothing for Shashi Tharoor to celebrate. He is not in Tihar jail, he can sit with Sonia and Rahul Gandhi, they are also bail-wallas: Subramanian Swamy to ANI on Shashi Tharoor getting anticipatory bail in #SunandaPushkar death case pic.twitter.com/RgsuO7XxNR
— ANI (@ANI) July 5, 2018
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि, शशि थरूर अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं और साथ ही सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए है अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि थरूर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अब एक आरोपी के रूप में तलब किया गया है, वह जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, वह प्राय: विदेश जाते रहते हैं और वह बाहर ही बस सकते हैं।