आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार सिर्फ 3 चीजों को छोड़कर सब पर कानून बना सकती है। उसके लिए उन्हें एलजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए एक बात साफ किया की दिल्ली सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार हैं इसलिए सरकार को सिर्फ बताने की जरूरत है उनसे अनुमती लेने की नहीं हैं।
अपने 231 पन्नों के जजमेंट में दिल्ली की जंग में जीत केजरीवाल की हुई, अब तक जो केजरीवाल उपराज्यपाल पर आरोप लगाते आये हैं कि दिल्ली में एलजी किसी फाईल को आगे नहीं बढ़ने देते थी, ऐसी स्थिती में आज केजरीवाल एंड कंपनी इसे नैतिक जीत बता रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अराजकता नहीं फैलाई जा सकती, साथ ही न्यायमूर्ती चंद्रडूड ने कहा कि उपराज्यपाल से अब फैसले के लिए मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहीं मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते।