जौनपुर स्पेशल जज EC एक्ट की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए जमीनी विवाद में हुई मारपीट के मामले में फैसला सुनाते हुए मामले में आरोपी 21 लोगों को सजा सुनाई। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट बनाम जयप्रकाश मामले में सात लोगों को आईपीसी की धारा 302, 149 के तहत आजीवन कारावास एवं 25- 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई, साथ ही क्रॉस केस के मामले में दूसरी पार्टी स्टेट बनाम शिवराम की तरफ से 14 लोगों को आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 वर्ष की कारावास व पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आपको बता दे, मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के बेदौली गांव में 25 फरवरी 2001 में जमीनी विवाद को लिए हुए मारपीट के मामले में मामला दर्ज कराया गया था मारपीट के दौरान 1 आदमी की घटनास्थल पर ही मौत भी हो गई थी। 17 साल पूर्व हुए जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में दोषियों को सजा दिलाने के बाद क्रिमिनल अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि आज स्पेशल जज EC एक्ट की अदालत में स्टेट बनाम शिवराम में 14 लोगों को धारा 307 के तहत 10 साल के लिए सजा हुई है। और 5 ,5 हजार रुपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई साथ ही क्रॉस केश में स्टेट बनाम जयप्रकाश के मामले में धारा 302 के तहत सात लोगों को आजीवन कारावास एवं 25 -25 हजार की जुर्माना की सजा सुनाया गया है इस मामले में हुई मारपीट में एक आदमी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
हिंद न्यूज टीवी के लिए जौनपुर से अभिषेक पांडे