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कन्फर्म टिकट पर बदलना चाहते हैं यात्री का नाम, तो लगेंगे कुछ मिनट, जानिए

अगर आप कन्फर्म रेल टिकट पर बदलना चाहते हैं यात्री का नाम, तो लगेंगे कुछ मिनट, जानिए

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नई दिल्ली। अगर आप अपनी कनफर्म टिकट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें बदलाव करना बहुत ही आसान हो गया है। आइए, बताते हैं कि किस तरह से आप रेल टिकट में बदलाव कर सकते हैं।

भारत में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के तौर पर सबसे ज्यागा लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए IRCTC से टिकट बुक कराना भी काफी आसान तरीका है, लेकिन जल्दबाजी में अगर हम कोई गल्ती करते हैं तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। इसके साथ ही अब आप अपनी टिकट किसी और के नाम पर भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये बदलाव करना बहुत ही आसान है। आइए, आपको बताते हैं किस तरह से आप रेल टिकट में लिखे गए नाम में बदलाव कर सकते हैं।

रेलगाड़ी छूटने के 24 घंटे पहले करना होगा बदलाव:

आईआरसीटीसी एक नई सुविधा लेकर आई है। इसके तहत आप अपने ई-टिकट में यात्री का नाम बदल सकते हैं। आईआरसीटीसी की अधिकारिक वेबसाइट- irctc.co.in पर दी गई जानकारी के मुताबिक आप यह काम ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले तक कर सकते हैं।

आपको करना होगा ये काम:

टिकट में यात्री का नाम बदलने के लिए आपको नजदीकी रेलवे आरक्षण कार्यालय में जाना होगा। यहां आपको ‘इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्ल‍िप’ का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। इसके अलावा आपको टिकट में शामिल यात्र‍ियों में से किसी एक का पहचान पत्र भी साथ लेकर जाना होगा।

आईआरसीटीसी के मुताबिक अगर यात्री नाम बदलने का आग्रह करता है, तो रेलवे आरक्षण कार्यालय यात्री के आग्रह करने पर नाम बदल सकता है। यह नई सुविधा रेलवे के नियमों के तहत ही मिलेगी।

परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट:

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको 24 घंटे पहले लिखित में नाम बदलने की अर्जी देनी होगी। यह टिकट यात्री के परिवार के दूसरे सदस्य को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें उसके पिता, मां, भाई, बहन, बच्चा, पत्नी अथवा पति में से किसी एक के नाम पर ही यह ट्रांसफर किया जा सकेगा।

इस सूरत में आपको इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्ल‍िप के साथ ही जिसके नाम पर आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके आपके परिवार का सदस्य होने का पहचान पत्र भी आपको लाना होगा। आईआरसीटीसी ने कहा है कि ऐसे आवेदन एक बार ही स्वीकार किये जा सकते हैं।

आम यात्र‍ियों के अलावा री ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और संबंधित अथॉरिटी अगर लिखित में 24 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करती है, तो उन्हें इस सुविधा का फायदा दिया जाएगा।

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