साइबर सिटी के चर्चित मासूम छात्र हत्याकांड मामले में आरोपी छात्र भोलू की जमानत पर सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 31 मई को करेंगी।
आपको बता दें कि भोलू की जमानत याचिका जुवेनाइल बोर्ड और सेशन कोर्ट गुरुग्राम से रद्द की जा चुकी है। आरोपी पक्ष की तरफ से दायर जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 24 मई को सुनवाई नहीं हो पाई थी और इसकी अगली तारीख 4 जुलाई निश्चित की गई थी। लेकिन आरोपी छात्र के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में निवेदन किया था, जिस पर सुनवाई 31 मई को होगी।
आरोपी छात्र भोलू के अधिवक्ता संदीप अनेजा के मुताबिक उन्होंने हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए निवेदन किया था। उन्होंने माननीय अदालत से चार जुलाई के बजाए जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। ऐसे में हाई कोर्ट ने प्रार्थना पर संज्ञान लेते हुए 31 मई की तारीख निश्चित की । बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट में आरोपी की जमानत का विरोध किया था।
उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर 2017 को मासूम प्रिंस(बदला नाम) की बेरहमी से चाकू से गला रेतकर स्कूल में ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडेक्टर अशोक को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। मामला इतना गर्म हो गया था कि केस सीबीआई को देना पड़ा। जहां, सीबीआई ने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया और कंडक्टर को बरी कर दिया था। गुरुग्राम अदालत से जमानत पर याचिका रद्द होने के बाद अब सभी की निगाहें 31मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है।
हिन्द न्यूज टीवी के लिए चंडीगढ़ से अभिषेक