You are here
Home > जुर्म > देखे वीडियो : मध्यप्रदेश के मुरैना में मुर्गी के मर्डर केस में उलझी पुलिस

देखे वीडियो : मध्यप्रदेश के मुरैना में मुर्गी के मर्डर केस में उलझी पुलिस

मुर्गी के मर्डर केस में क्यों उलझी मुरैना पुलिस

Share This:

अभी तक आपने कई मर्डर केस सुने होंगे और टी वी सीरियल में मर्डर केस सॉल्व करते हुए पुलिस को देखा भी होगा लेकिन क्या आपने किसी पुलिस को मुर्गी के मर्डर केस को सॉल्व करते देखा है । नही तो चलिए आज हम एक ऐसा ही दिलचस्प मामला आपको बताते है। मध्यप्रदेश के मुरैना में एक युवक ने  घर में मुर्गी के अंदर  घुसने पर उसकी हत्या कर दी।  ये मुर्गी  पडोसी महिला की थी मुर्गी बार बार उसके घर आ रही थी जो उस युवक बर्दाश्त नही हुआ तो उसने  मुर्गी की लट्ठ मारकर हत्या कर दी । दरअसल मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुरैना गांव निवासी सुनीता बाल्मीक की मुर्गी पडोस में रहने वाले जाटव परिवार के घर के अंदर चली गई। जिस पर पडोसी युवक ने नाराजगी दिखाते हुये मुर्गी को लट्ठ मारकर उसकी हत्या कर दी। पीडित महिला जब इसका उलाहना देने पडोसी युवक के दरवाजे पर पहुंची तो युवक ने महिला को जातिसूचक गालियां दी व उसकी बेटी को घर से उठाकर बेइज्जत करने की बात भी कही। जब पीडि़त महिला ने गालियां देने से रोका तो पडोसी युवक ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त महिला अपनी मरी हुई मुर्गी को लेकर पुलिस थाने पहुंची और अपनी जान व बेटी की इज्जत बचाने की गुहार लगाई।

इस मामले पर सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि सुनीता बाल्मीक नामक महिला हमारे यहां फरियाद लेकर आई कि पडोसी युवक ने उसकी मुर्गी की हत्या कर दी है व उसे जातिसूचक गालियां दी और मेरे व मेरी बेटी के साथ अभद्रता की है। पुलिस के अनुसार धारा 429 के तहत कोई भी पालतू जीव-जन्तु जिसकी कीमत 50 रूपये से अधिक हो उसकी हत्या करना, विकलांग करना  उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना कानूनन जुर्म है। धारा 429 के तहत 5 साल की कैद का भी प्रावधान है। पुलिस ने फिलहाल धारा429, 294, 506वी के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया है।वहीं मरी हुई मुर्गी को पशु चिकित्सालय भेजा गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया है।

[हिन्द न्यूज के लिए मुरैना से गिर्राज शर्मा ]

Leave a Reply

Top