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CBI ने की BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप के आरोप की पुष्टि: रिपोर्ट

CBI ने की BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप के आरोप की पुष्टि: रिपोर्ट

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नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप मामले में भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को निर्दोष साबित और बचाने के लिए किए गए कई प्रयासों के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने आखिरकार सेंगर के खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोप की पुष्टि की है।

एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई जांच में यह भी खुलासा किया कि ‘उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपपत्र और एफआईआर में उन्हें नामित नहीं करके उन्हें और अन्य आरोपी को बचाने का प्रयास किया है।’ सीबीआई को शुरुआती छानबीन में पुलिस की ओर से बरती गई ढिलाई के भी सबूत मिले हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सीबीआई ने फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट और इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरे से नाता जोड़ा। नतीजतन सीबीआई को पता चला कि पीड़िता की ओर से लगाया गया गैंगरेप का आरोप सही है. इस मामले में आरोपी विधायक सेंगर, पीड़िता के पिता की पीट-पीट कर हत्या के आरोपी विधायक के भाई अतुल सेंगर और कुलदीप सेंगर की नजदीकी सहयोगी रही महिला शशि सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनसे सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ भी की है। सीबीआई को यह भी पता चला कि स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की शुरुआती जांच करने में देरी की और पीड़िता के कपड़े जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजने में कोताही बरती।

जांच से पता चला कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नौकरी देने के बहाने शशि सिंह द्वारा उनके घर में लाए जाने के बाद 4 जून को विधायक ने 17 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार किया था।

4 जून और 10 जून के बीच लड़की चुप रही, क्योंकि उसे धमकी दी गई थी। 13-14 अप्रैल को सीबीआई ने सेंगर को गिरफ्तार कर लिया।

महिला शशि सिंह, जिस पर लड़की को विधायक के पास लाने का आरोप है, उसको भी गिरफ्तार किया गया था।

पीड़िता के चाचा ने सरकार से मांग की है कि परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाये, और भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जिसपर बलात्कार का आरोप लगा है उसे फांसी दी जाए।

पीड़िता ने भी कुलदीप सिंह सेंगर को उसके साथ बलात्कार करने और उसके पिता की हत्या के आरोप में फांसी की सजा की मांग की है।

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