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कोलकाता में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ 2 महीने तक गैंगरेप, केस दर्ज

कोलकाता में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ 2 महीने तक गैंगरेप, केस दर्ज

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कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता के गोबिंदपुर इलाके में दो महीने तक दो मामूली नाबालिग बच्चियों के साथ कथित रूप से गैंगरेप किया गया।

पीड़ितों ने बताया कि एक सुरक्षा गार्ड और उसके दोस्त ने उनके साथ बार-बार बलात्कार किया।
दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और यौन अपराध (पीओसीएसओ) अधिनियम से बच्चों के संरक्षण के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

हाल के दिनों में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में बेतहासा वृद्धि हुई है।

एक आठ वर्षीय बच्ची जो जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक मुस्लिम जनजाति से संबंध रखती थी, उसका अपहरण करके उसे ड्रग देकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसे जान से मार दिया गया।
इंदौर में एक वर्ष से कम उम्र के एक शिशु का कथित रूप से बलात्कार किया गया और उसे जान से मार दिया गया।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भाजपा विधायक के खिलाफ इसी तरह का मामला सामने आया। दस माह पहले शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़िता मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। उसके बाद यह मामला मीडिया में आया। उसके बाद दबाव में आने पर सरकार हैरत में आयी। आरोप तो यहां तक लगे कि सरकार अपनी पार्टी के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश कर रही थी। मामला दर्ज होने के बाद विधायक के घर वालों ने पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए उसके पिता के ऊपर कई आरोप लगवाकर पुलिस के हवाले करवा दिया और पुलिस ने उसको इतनी पीटा कि अस्पताल में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। उसके बाद इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हत्क्षेप करना पड़ा। यहां तक उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

इस तरह के अपराधों पर संज्ञान लेते हुए 22 अप्रैल को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बलात्कार आयोग के खिलाफ प्रभावी प्रतिबाधा के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 जारी किया।

अध्यादेश 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों के लिए सख्त सजा की मांग की गई, जिससे पीओसीएसओ अधिनियम को और मजबूती मिल सके।

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