नगर निगम गुरूग्राम ने सार्वजनिक स्थान पर मलबा डालने वाले और कचरा जलाने वाले 4 लोगों पर 30 हजार रूपए का जुर्माना किया गया है। यह कार्रवाई सैनीटेशन इंस्पैक्टर जोन-3 संदीप कुमार तथा जूनियर इंजीनियर देवेन्द्र सिंह की टीम ने की है। आपको बता दे, सैनीटेशन इंस्पैक्टर संदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ जोन-3 में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। जब वो आरडी सिटी गेट नंबर-4 के पास पहुंचे तो दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को सडक़ के साथ सार्वजनिक स्थल पर मलबा डालते हुए देखा। टीम ने मौके पर जाकर उन्हें रोका तथा दोनों व्यक्तियों के 10-10 हजार रूपए के चालान किए। इनमें सुभाष पुत्र इन्द्राज सिंह निवासी सैक्टर-56 तथा राजेश पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी वजीराबाद के नाम शामिल हैं। इसके अलावा, गांव नाथूपुर में जब टीम निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पर दो लोगों के कचरा जलाने का मामला सामने आया। टीम ने मौके पर ही उक्त दोनों व्यक्तियों को ना केवल रोका बल्कि एनजीटी एक्ट के तहत 5-5 हजार रूपए का दोनों पर जुर्माना कर दिया। इनमें सतीश पुत्र धर्मा निवासी नाथूपुर तथा नरेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह निवासी नाथूपुर के नाम शामिल हैं। उक्त चारों लोगों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करने के लिए नगर निगम की ओर से शिकायत दी गई है। इस बारे में पूर्व में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर वाई एस गुप्ता ने सैनीटेशन टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालना और किसी भी प्रकार का कचरा जलाना दंडनीय अपराध है। इसके लिए नियमानुसार जुर्माना और सजा का प्रावधान है। मलबे के लिए नगर निगम, गुरूग्राम ने आईएलएडंएफएस कंपनी की ओर से गांव बसई में वाटर ट्रीटमैंट प्लांट के सामने सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट की स्थापना कर रही है। उन्होंने गुरूग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि वे इधर-उधर मलबा डालने की बजाए सीधे इस प्लांट पर मलबा भेजें। इसके साथ ही कचरा जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इससे निकलने वाले धूएं और गैसों से आंखों, सांस, फेफड़ों संबंधी बीमारियां हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।
हिन्द न्यूज टीवी के लिए गुरुग्राम से अभिषेक