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पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मिली मंजूरी, अब मासूम के साथ रेप की सजा होगी मौत

पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मिली मंजूरी, अब मासूम के साथ रेप की सजा होगी मौत

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देश में बच्चियों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में नाबालिग बच्ची के साथ रेप मामले में मौत की सजा का प्रावधान को मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की इस बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है ।

सूरत, जम्मू के कठुआ और एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया, और देश के चारो तरफ से ये आवाजे आने लगी कि अब जरुरत है ऐसे सख्त कानून की जो ऐसे दरिदों पर काबू पा सके और ऐसे लोगों के अंदर कुछ गलत करने से पहले डर हो, कि अगर वो ऐसा कुछ करते है तो कानुन से उन्हे सख्त से सख्त सजा देगी । जिसके बाद सरकार नाबालिग बच्चियों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सजा देने के लिए तैयार हो गया है । आज से पहले इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का कोई प्रावधान नहीं है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी ।

 

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