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जब्त होगी भगोड़ों की संपत्ति , मोदी सरकार ने नए कानून को दी मंजूरी

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अब देश में कर्ज लेकर भागने वालो पर मोदी सरकार शख्त कदम उठाने जा रही है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दे दी गई है इसके साथ ही वित्तीय घोटालों को अंजाम देकर विदेश भागने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का भी रास्ता साफ हो गया है । कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश लागू हो जायेगा । आपको बतादें कि विजय माल्या ,नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने देश का करोड़ों रुपये कर्ज लेकर देश छोड़कर भाग गये जिसपर सरकार ने शिकंजा कसते हुए इनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर ली है । मोदी सरकार ने 12 मार्च को भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक को लोकसभा में पेश किया था जिसे सदन में गतिरोध के कारण पारित नहीं कराया जा सका था । इस अध्यादेश से ऐसे आर्थिक अपराधियों पर लागू होंगे जो विदेश भाग गए हैं और वारंट जारी होने के बाद भी वापस आने से इनकार कर रहें है । इस अध्यादेश से सरकार अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उसे बेचकर बकाएदारों को भुगतान किया जा सके ।

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