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गुरुग्राम: कोर्ट ने आईपीएस भारती अरोड़ा के खिलाफ जांच के दिए आदेश

गुरुग्राम: कोर्ट ने आईपीएस भारती अरोड़ा के खिलाफ जांच के दिए आदेश

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गुरुग्राम में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवीश कौशिक की अदालत ने आईपीएस भारती अरोड़ा के खिलाफ जांच करने के आदेश संबंधित थाना पुलिस को जारी किया है, आईपीएस पर आरोप है कि उन्होने दुष्कर्म पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बनाया था, इस पर पीड़िता ने न केवल पुलिस महानिदेशक को शिकायत की थी, बल्कि मामले में न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

आपको बता दें कि एक महिला ने गुरुग्राम पुलिस को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, पीड़िता का आरोप है कि इस मामले में आरोपी ने मामले में समझौता करने के लिए आईपीएस भारती अरोड़ा की सहायता ली थी। पीड़िता ने कहा कि उसे गुरुग्राम पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया था, यह नोटिस देने उसे करीब आधा दर्जन पुलिस अधिकारी आए थे, इस दौरान वह घर पर अकेली थी । नोटिस देने के लिए एक रोड से टी ऑफिसर को भी भेजा गया था, नोटिस देने के बाद एक बार फिर उक्त रोड से टी ऑफिसर वापस शिकायतकर्ता के पास गया था, जिसने कहा कि मुझे आईपीएस भारती अरोड़ा ने भेजा है, और इस मामले में उनके माध्यम से समझौता कर लो ।

इस मामले में पीड़िता ने पुलिस आयुक्त को भी शिकायत दी, जांच के बावजूद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, पीड़िता ने कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा, लेकिन उन्होने भी इस पर कार्रवाई नहीं की । इसके बाद पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मामले में सुनवाई करते हुए उक्त अदालत ने संबंधित थाना पुलिस को निर्देश दिए कि मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट सौंपे।

हिन्द न्यूज़ टीवी के लिए गुरुग्राम से अभीषेक अग्रवाल

 

 

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