अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश मोहम्द सुल्तान ने 2014 में उत्तराखण्ड देहरादून के पास चकरोता में घूमने आये पश्चिम बंगाल के और दिल्ली में कार्यरत अभिजीत पोल और उनको महिला मित्र और फ़ाईन आर्ट की शिक्षिका की हत्या के मामले में आज सुनवाई की जिसमे गाड़ी के चालक और चालक के सहयोगी सजा सुनाई। जिसमे मुख्य आरोपी राजू को फांसी की सजा और राजू के तीन साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हे
राजू ने क्यों बैठाया अपने ३ साथयो को गाड़ी में
राजू ने देहरादून से चल कर विकासनगर के पास अपने तीन दोस्तों को गाड़ी मे बैठाया कुछ दूर चलने के बाद दिल्ली में कार्यरत अभिजीत पोल को रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी और उसकी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म कर मोमिता का भी कत्ल कर दिया
गाड़ी चालक ने लूट के लिए की हत्या
गाड़ी चालक ने लूट की लिए अभिजीत पोल और उसकी महिला मित्र की हत्या की। आरोपी ने उनका पर्स पैसे और मोबइल गहने लूट लिए। अभिजीत का शव 31 अक्टूबर को परोला के जंगलो से मिला और कुछ दूर ही मोमिता का शव १४ नवम्बर को सड़ा गला मिला
देहरादून उत्तरकाशी और दिल्ली के साकेत थाने की पुलिस इस दोहरे हत्या कांड की कडया जोड़ने में लगी थी। काल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। अभिजीत की महिला मित्र मोमिन से लुटा हुआ फोन मुख्य आरोपी राजू नया सिम डाल कर इस्तमाल कर रहा था। मुख्य आरोपी राजू की निशानदाई पर पुलिस ने कुंदनदास ,बबलू और गुड्डूदास को गिरफ्तार किया था।