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AAP को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, 20 अयोग्य विधायकों के चुनाव आयोग का पलटा फैसला

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है कोर्ट ने विधायको की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैलले पलट दिया है चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले जनवरी में 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी लेकिन कोर्ट ने आयोग के फैसले को बदलते हुए विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी आपको बता दे कि 28 फरवरी को ही चुनाव आयोग और विधायकों ने इस मालने में अपनी बहस पूरी की थी हाईकोर्ट के फैसले से पहले विधायक अलका लांबा ने कहा कि उन्हे कोर्ट का फैसला मंजूर होगा।

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है कहा है की असत्य पर सत्य की जीत हुई है उन्होने कहा कि लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था । दिल्ली के लोगों को बधाई ।

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