प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को अब मिलेगा 20 लाख तक टैक्स फ्री गेच्युटी
मोदी सरकार ने अब प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा तोबफा दिया है प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख तक टैक्स फ्री गैज्युटी मिलेगा इस आज संसद में ‘पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल’ को पारित कर दिया । इसके साथ ही सरकार को टैक्स -फ्री ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का अधिकार मिल गया है यानि अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 20 लाक तक टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी मिलेगी
जिसे सरकार ने सदन में इसे पारित करा लिया है। अभी तक इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़ती थी । सरकार की तरफ से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ये बड़ा तोहफा है । आपको बता दे कि ग्रेच्युटी आपके वेतन का वह हिस्सा है जो कंपनी या आपका नियोक्ता आपकी सालों की सेवाओं के बदले में देता है ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है जो एक रिटायरमेंट लाभों का हिस्सा है और नौकरी छोड़ने या खत्म होने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है वैसे ही वैसे ही प्राइवेट कर्मचारियों को दिया जाएगा। बिल पास होने से अब सरकार यह तय कर सकेगी कि किसी कर्मचारी को अधिकतर कितनी मैटरनिटी लीव दी जा सकती है।